दिसंबर महीने की इन तारीखों को कर लें नोट, कुछ जरूरी कामों की आखिरी डेडलाइन; वरना भुगतना पड़ेगा जुर्माना

नई दिल्ली | जल्द ही नया साल (2026) शुरू होने वाला है. ये साल का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है. ऐसे में कई जरूरी कामों की डेडलाइन नजदीक आ गई है. अगर आप पैन- आधार लिकिंग, एंडवास टैक्स या ITR से जुड़े काम टालते आ रहे है, तो अब उन्हें करने का वक्त आ गया है. अगर टाइम रहते कार्य नहीं किए गए, तो बैकिंग इन्वेस्टमेंट से लेकर टैक्स फाइलिंग तक कई दिक्कतें आ सकती है. इसीलिए दिसंबर को बिना देरी के ‘टू- डू लिस्ट’ का महीना माने और ये 4 जरूरी काम समय रहते निपटा लें.

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ITR भरने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर

अगर आपका केस टैक्स ऑडिट के तहत आता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेड 10 दिसंबर 2025 है. इस तारीख तक रिटर्न फाइल कर देने पर इसे समय पर भरा हुआ ही माना जाएगा. सबसे बड़ी राहत यह है कि डेडलाइन के अंदर फाइल किए गए रिटर्न पर कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं लगेगा.

जिन लोगों की अनुमानित टैक्स देनदारी (TDS) कटने के बाद भी 10 हजार रूपए से ज्यादा बैठती है, उन्हें एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है. इसकी अंतिम तारीख 15 दिसंबर है. देरी से करने पर ब्याज और पेनाल्टी दोनों लग सकते है. इसीलिए समय रहते इसे भर लेना चाहिए.

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डेडलाइन 31 दिसंबर

अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024- 25 का ITR फाइल नहीं किया है, तो आपके पास अभी मौका है जल्द कार्य निपटा ले. यह मौका लेट फीस के साथ मिलेगा. 5 लाख से इनकम वालों को एक हजार रुपए लेट फीस देनी होगी. 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना होगा. अगर ज्यादा लेट होंगे, तो रिटर्न फाइल नहीं होगा.

आधार- पैन लिंक कराना अनिवार्य

अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्तूबर 2024 या उससे पहले बना है तो उसे पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है. यह काम आपको 31 दिसंबर तक करना होगा. देर होने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. बैंकिंग, निवेश, डीमैट और ITR फाइलिंग सब कार्य रुक जाएंगे. लिकिंग का प्रक्रिया आसान है. इनकम टैक्स ई- फाइलिंग पोर्टल पर PAN, आधार और OTP भरकर इसे कुछ मिनट में पूरा किया जा सकता है.

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Anita Poonia
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मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.