नई दिल्ली | नौकरी करने वाले लोगों के लिए PF का पैसा मुश्किल समय में काफी काम आता है. कई बार शादी, बच्चों की पढ़ाई या घर से जुड़े जरूरी खर्चों के लिए कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते से रकम निकालनी पड़ती है. लेकिन इसके लिए ऑनलाइन क्लेम करना होता है और पैसा बैंक खाते में आने का इंतजार भी करना पड़ता है. अब इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

EPFO अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा पर काम कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ बैंकों के साथ इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर 2026 के आखिर तक यह सुविधा शुरू हो सकती है.
UPI से निकाल सकेंगे पैसा
EPFO ने अभी इसके लॉन्च की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. नई व्यवस्था के तहत, EPFO अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पोर्टल को खाताधारकों के UPI अकाउंट से जोड़ने की तैयारी कर रहा है. इससे पात्र कर्मचारियों के लिए पीएफ निकासी की प्रक्रिया पहले के मुकाबले तेज और आसान हो सकती है. फिलहाल, कर्मचारियों को पीएफ का पैसा निकालने के लिए UAN पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम जमा करना पड़ता है. इसके बाद क्लेम की जांच और मंजूरी मिलने पर रकम बैंक खाते में भेजी जाती है.
नया मोबाइल ऐप लाने की तैयारी
अब EPFO इसी प्रक्रिया में UPI की सुविधा जोड़ना चाहता है, जिससे कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने में कम परेशानी हो. इसी बीच EPFO एक नया मोबाइल ऐप लाने की संभावना पर भी काम कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इस ऐप को कर्मचारियों के बैंक खातों से जोड़ा जा सकता है. इसके अलावा, BHIM और दूसरे UPI ऐप्स के साथ भी इसे जोड़ने की योजना है. हालांकि, ऐप की सुविधाओं और इसे शुरू करने की तारीख को लेकर अभी अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है.
एक बार में निकलेगा इतना पैसा
UPI से पीएफ निकासी की सुविधा मिलने के बाद भी कर्मचारी अपने खाते की पूरी रकम एक साथ नहीं निकाल सकेंगे. रिपोर्ट में बताई गई प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, पात्र पीएफ बैलेंस का अधिकतम 75 प्रतिशत हिस्सा निकालने की सुविधा मिल सकती है. वहीं, कम से कम 25 प्रतिशत रकम खाते में बनी रहेगी. शादी, शिक्षा और घर से जुड़े खर्चों जैसी जरूरतों के लिए निकासी की सुविधा निर्धारित पात्रता और नियमों के आधार पर ही मिलेगी. खाते में बची रकम पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा.