हरियाणा के किसानों को सब्सिडी पर मिलेगा ट्रैक्टर, यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन

महेंद्रगढ़ | अनुसूचित जाति के किसानों/ समूहों के लिए हरियाणा सरकार एक शानदार योजना लेकर आई है. कृषि विभाग हरियाणा की ओर से इन किसानों को 35 हॉर्स पावर से उपर नए ट्रैक्टर की खरीद पर SB 89 स्कीम के तहत 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहा है. इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक संबंधित किसान सरल पोर्टल पर जाकर 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

CNG TRACTOR IMAGE

सहायक कृषि अभियंता इंजिनियर डीएस यादव ने बताया कि कृषि निदेशालय की ओर से उक्त योजना के तहत सब्सिडी पर 35 हॉर्स पावर से उपर आवंटित करने का लक्ष्य दिया गया है. अनुसूचित जाति के वे किसान कृषि विभाग की सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं, जहां प्रार्थी के पास खुद का ट्रैक्टर होने की शर्त होती है. वहीं, किसान आवेदन कर सकता है जिनके पास खुद का ट्रैक्टर है.

ऐसे होगा चयन

डीएस यादव ने बताया कि यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त होते हैं तो जिला डीसी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की ओर से ड्रा निकाला जाएगा. चयन के उपरांत संबंधित किसान को विभाग की ओर से अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माताओं से 15 दिन के अंदर ट्रैक्टर खरीदना होगा.

इसके पश्चात ट्रैक्टर खरीद का बिल व अन्य कागजात उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियंता के आफिस में जमा करवाने होंगे. बिल व अन्य डाक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की ओर से गठित भौतिक सत्यापन कमेटी द्वारा ट्रैक्टर सत्यापन किया जाएगा.

जरूरी शर्त

शर्त यह है कि सब्सिडी पर लिए गए इस ट्रैक्टर को किसान 5 साल तक बेच नहीं सकते हैं. इस बारे में किसान को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा. यदि लाभार्थी किसान पांच साल से पहले ट्रैक्टर बेचता है तो उसे ब्याज सहित सब्सिडी की रकम कृषि विभाग के पास वापस लौटानी होगी.

आवेदन की शर्तें

कृषि निदेशालय की इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के किसान/ समूह उठा सकते हैं जो मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हैं. सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रार्थी को परिवार पहचान पत्र, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड व सक्षम प्राधिकरण की ओर से जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

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