नई दिल्ली | दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त खर्चों की चिंता होने लगती है। ऐसे समय में अगर वेतन के साथ कुछ एक्सट्रा पैसे मिल जाएं तो त्योहार की तैयारियां आसान हो जाती हैं। इसी बीच केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बोनस से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की मंजूरी दी है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इस फैसले का लाभ केंद्र सरकार के ग्रुप C और ग्रुप B के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना में शामिल नहीं हैं।
इतनी मिलेगी बोनस
वहीं, पात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सशस्त्र बलों और केंद्र सरकार जैसी वेतन व्यवस्था अपनाने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। सरकार ने बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये निर्धारित किया है। इसके अनुसार, 30 दिन के बोनस की अधिकतम गणना इस प्रकार होगी।
7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये।
ऐसे में पूरी पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को करीब 6,908 रुपये तक बोनस मिल सकता है। वास्तविक राशि उनकी सेवा अवधि और पात्रता पर निर्भर करेगी।
बोनस के लिए जरूरी शर्तें
कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना जरूरी है। साथ ही वित्त वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने लगातार काम किया होना चाहिए। 6 महीने से अधिक लेकिन एक साल से कम पात्र सेवा वाले कर्मचारियों को अनुपात के अनुसार बोनस मिलेगा। कुछ कैजुअल कर्मचारी भी पात्र हो सकते हैं। 6 दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में लगातार 3 वर्षों तक हर साल कम से कम 240 दिन काम करने की शर्त रखी गई है।