चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे NHM कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है. आपको बता दें कि सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट कों स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद अब कर्मचारी जिले के अंदर और बाहर अपना ट्रांसफर करवा पाएंगे. यह पॉलिसी प्राधिकरण के अप्रूवल के बाद तैयार की गई है. फाइनल ड्राफ्ट में कुछ शर्तें भी पेश की गई है. ये शर्ते पॉलिसी के अनुसार एनएचएम के तहत अनुबंध पर रखे गए सभी कर्मचारियों पर लागू होगी.
जिले में ट्रांसफर लेने के लिए करना होगा 9 महीने काम
इस ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ HKRNL और एजेंसी के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों कों नहीं मिलेंगा. सबसे जरूरी बात यह है कि जिले के बाहर ट्रांसफर का लाभ उसी कर्मचारी को मिलेगा, जिसने वर्तमान जिले में कम से 2.5 साल तक अपनी सेवाएं दी हो. पॉलिसी के अनुसार, जिले में ही ट्रांसफर लेने के लिए कर्मचारी को वर्तमान जिले में 9 महीने की सेवाएं अनिवार्य रूप से देनी होगी. बता दे यह तबादला साल में एक ही बार होगा. पॉलिसी के तहत जिले के अंदर होने वाले ट्रांसफर जिले के बाहर जाने वाले कर्मचारियों के बाद जारी किए जाएंगे.
कर्मचारी भरे ज्यादा से ज्यादा चॉइस
ट्रांसफर किए जाने के दौरान कर्मचारियों की वरीयता का भी स्पेशल ध्यान रखा जाएगा. संस्था का हेड ही कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड को HRIS पर रिकॉर्ड करेगा. इसी के आधार पर कर्मचारियों के मेरिट के आधार पर प्वाइंट्स बनाये जायेंगे. इसके साथ ही सार्वजनिक रूचि को देखते हुए संस्था का मुखिया किसी भी समय कर्मचारी का ट्रांसफर कर पायेगा. ट्रांसफर के वक़्त कर्मचारियों को अधिक से अधिक चॉइस को भरना होगा, जिससे पहले ही चरण में उसका स्थानांतरण किया जा सके.
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