चंडीगढ़ | दिवाली पर घर में नई कार या बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो वाहन किसके नाम पर रजिस्टर कराया जा रहा है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने वालों को मोटर वाहन कर में राहत देने का फैसला किया है। इससे गाड़ी खरीदते समय हजारों रुपये की बचत हो सकती है।

बता दें कि हरियाणा में अब महिलाओं के नाम पर 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाला नया गैर-व्यावसायिक वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी।
बचेंगे 10 हजार रुपय
यह लाभ तभी मिलेगा, जब वाहन हरियाणा में ही रजिस्टर कराया जाएगा। इस फैसले के दायरे में बाइक और कार दोनों शामिल हैं। इस छूट से होने वाली बचत वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर समझी जा सकती है।
- 10 लाख रुपये की कार पर 10,000 रुपये की राहत मिलेगी।
- 20 लाख रुपये की कार पर 20,000 रुपये की बचत होगी।
- यह रकम पंजीकरण के समय लगने वाले मोटर वाहन कर में कम होगी। बीमा और दूसरे खर्चों पर इस छूट का असर नहीं पड़ेगा।
नहीं मिलेगा लाभ
यह सुविधा केवल 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए गैर-परिवहन वाहनों के लिए है। 20 लाख रुपये से महंगी कारों और व्यावसायिक वाहनों को इस विशेष छूट में शामिल नहीं किया गया है।
जारी हुई अधिसूचना
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके करीब तीन महीने बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के तहत 29 सितंबर 2017 को जारी अधिसूचना में संशोधन किया गया है। अब यह रियायत नियमों का हिस्सा बन गई है।