निजी नौकरियों में 75% आरक्षण को लेकर उद्योगपति नाराज, पढ़िए नाराजगी का कारण

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने निजी नौकरियों में स्थानीय हरियाणवी के लिए 75% आरक्षण को लागू कर दिया है. इसके तहत अब स्थानीय युवाओं को निजी नौकरियों में 75% तक का आरक्षण प्राप्त होगा. इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष जे. एन मंगला ने हरियाणा तक से बातचीत करते हुए इस कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस कानून के संबंध में नाराजगी का मुख्य कारण बताया है. साथ ही यह भी जानकारी दी है कि इस कानून से उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

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जे. एन मंगला ने बताया कि कोरोना महामारी की पहली लहर में उद्योग बिल्कुल बंद हो गए थे. उन्होंने कहा कि अब उद्योग कुछ ढंग से चलने शुरू हुए ही थे कि सरकार द्वारा यह कानून लागू कर दिया गया. उन्होंने इस कानून को हरियाणा के लिए बेहतर नहीं बताते हुए कहा कि यह कानून मौलिक अधिकारों का भी हनन करता हैं. इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले. आगे उन्होंने बातचीत में कहा कि यह कानून थोपना ठीक नहीं है. यह कानून इंडस्ट्री के हक में नहीं है.

उन्होंने कहा कि जब सरकार ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है. जे. एन मंगला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह कानून इंडस्ट्री के हक में नहीं है. विशेषकर गुरुग्राम जिले में विदेशी कंपनियां इस कानून के बाद निवेश नहीं करेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि योग्यता के आधार पर सभी स्थानीय युवाओं को उनकी इंडस्ट्री में पहले से ही रोजगार दिया जाता है. लेकिन कानूनों को थोपना ठीक नहीं है. इस मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करवाई हैं.

जे. एन मंगला ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय युवाओं को वे पहले से ही रोजगार देते हैं. लेकिन इस प्रकार से किसी कानून को थोपना उद्योगों के हक में नहीं है. वे योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार देते हैं. यह कानून मौलिक अधिकारों की अवहेलना करता है. इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है. जो अभी विचाराधीन है. जे. एन मंगला ने इस बात की भी जानकारी दी कि हाई कोर्ट द्वारा उन्हें 2 फरवरी की तारीख दी गई है. जे. एन मंगला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी देखेंगे कि सरकार द्वारा डाली गई याचिका के जवाब में क्या तथ्य दिया जाता है और इस पर हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है.

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