करनाल | जिले में 5 जुलाई को होने वाली सहायक जिला अटॉर्नी (ग्रुप- बी) पद की स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकल रहित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और परीक्षा केंद्रों के आसपास कई प्रतिबंध लागू किए हैं. जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों और उनके 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 लागू रहेगी.

इस अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी. साथ ही, किसी भी व्यक्ति को हथियार, लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू अथवा अन्य घातक वस्तु लेकर आने की अनुमति नहीं होगी.
करनाल में ADA परीक्षा को लेकर सख्ती
परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि अभ्यर्थियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो. हालांकि, इन आदेशों से कुछ वर्गों को छूट दी गई है. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अन्य सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान इन प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आएंगे. इसके अलावा, सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परंपरा के अनुसार मियान बंद कृपाण साथ रखने की अनुमति होगी.
धारा 163 लागू
नकल रोकने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त कदम भी उठाए हैं. परीक्षा वाले दिन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित सभी फोटोस्टेट और कॉपी की दुकानें बंद रहेंगी. जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षा की को सही ढंग से करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.