चंडीगढ़ | हरियाणा में बहुत से लोग अपना कारोबार बढ़ाने या नई फैक्ट्री लगाने की योजना बनाते हैं, लेकिन जमीन से जुड़ी मंजूरी लेना उनके लिए आसान नहीं होता। कई बार जरूरी कागजात और अनुमति की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। इससे उद्योग शुरू करने की तैयारी भी प्रभावित होती है। अब प्रदेश में ऐसे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने जमीन के इस्तेमाल की अनुमति से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन स्व-प्रमाणन की व्यवस्था की है।

जी हां, इसके तहत उद्योग लगाने के इच्छुक आवेदक अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी, जरूरी दस्तावेज और निर्धारित शर्तों के पालन का प्रमाण खुद प्रस्तुत कर सकेंगे। नई व्यवस्था के अंतर्गत मिलने वाली अनुमति को नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक की ओर से दी गई अनुमति के बराबर माना जाएगा।
अनुमति की प्रक्रिया
सरकार के इस फैसले से प्रदेश में नए उद्योग लगाने की तैयारी कर रहे लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था में आवेदक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी जानकारी और दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। साथ ही, यह प्रमाणित करना होगा कि आवेदन में दी गई जानकारी सही है और संबंधित नियमों का पालन किया जा रहा है। स्व-प्रमाणन के आधार पर मिलने वाली अनुमति को विभागीय निदेशक की अनुमति के समान मान्यता दी जाएगी।
नहीं मानी जाएगी मंजूरी
इसी बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि नई सुविधा का लाभ लेने वाले आवेदकों को अपनी जानकारी की जिम्मेदारी भी खुद उठानी होगी। अगर कोई व्यक्ति आवेदन में गलत विवरण देता है या जमीन से जुड़ी जरूरी जानकारी छिपाता है, तो उसे मिली अनुमति मान्य नहीं रहेगी। इसी तरह गलत या भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त मंजूरी भी शुरुआत से ही अमान्य मानी जाएगी। ऐसे में कारोबारियों को आवेदन करते समय सभी कागजात और जमीन से जुड़ी जानकारी अच्छी तरह जांचनी होगी।
जमीन का इस्तेमाल
वहीं, नई व्यवस्था के तहत उद्योग लगाने की अनुमति मिलने के बाद भी जमीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अगर किसी जमीन को औद्योगिक कार्य के लिए मंजूरी मिलती है, तो केवल इस अनुमति के आधार पर उसका इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए नहीं किया जा सकेगा इसलिए आवेदन करने से पहले यह देखना जरूरी होगा कि संबंधित जमीन पर प्रस्तावित उद्योग स्थापित करना नियमों के अनुसार संभव है या नहीं।