हरियाणा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को राहत, 31 दिसंबर तक नहीं छोड़ना होगा मौजूदा स्कूल

चंडीगढ़ | हरियाणा के सरकारी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवाएं दे रहे शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को शिक्षा विभाग ने राहत दी है. विभाग ने उनकी मौजूदा तैनाती को 31 दिसंबर 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. इससे PRT, TGT और PGT के साथ अन्य संबंधित संवर्ग के कर्मचारियों को फिलहाल वर्तमान स्कूल से कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा.

School Holiday

यह व्यवस्था हर स्थिति में 31 दिसंबर तक लागू नहीं रहेगी. अगर संबंधित संवर्ग की शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया इससे पहले पूरी हो जाती है तो प्रतिनियुक्ति उसी समय समाप्त मानी जाएगी.

इनको मिलेगा लाभ

शिक्षा विभाग ने इस संबंध में 29 सितंबर को आदेश जारी किया है. इसमें PRT, TGT, PGT, ESHM, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य स्तर के उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जो सरकारी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे हैं. यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनकी प्रतिनियुक्ति सक्षम प्राधिकारी या मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद हुई थी और जिन्हें अभी तक मौजूदा स्कूल से कार्यमुक्त नहीं किया गया है.

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लिया फैसला

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ने के बावजूद पहले से निर्धारित नियम और शर्तें नहीं बदलेंगी. पुरानी शर्तों के आधार पर ही मौजूदा व्यवस्था आगे जारी रहेगी. विभाग के इस निर्णय के पीछे स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाना बताया गया है. शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया के बीच प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को अचानक हटाने से कई स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था पर असर पड़ सकता था.

ऐसे में प्रतिनियुक्ति पर तैनात पात्र शिक्षक अधिकतम 31 दिसंबर 2026 तक अपने वर्तमान स्कूल में बने रह सकेंगे. संबंधित कैडर का स्थानांतरण अभियान इससे पहले पूरा होने पर उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि भी उसी समय समाप्त हो जाएगी.

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Sanjukta Pandit
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मेरा नाम संयुक्ता पंडित है. मै हरियाणा ई खबर में बतौर एडिटर के पोस्ट पर लगभग 4 सालों से काम रही हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगो तक ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द से जल्द अपडेट करूं और न्यूज़ में कोई व्याकरण की गलती न हो.