सरकार ने ITR को लेकर बदला ये बड़ा नियम, जानिए अब नई डेडलाइन

नई दिल्ली | आईटीआर (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी और केंद्र सरकार ने इस डेट को एक्सटेंड करने का फैसला नहीं लिया है. यानि यदि आपने अपना ITR नहीं दाखिल किया है तो आपको अब जुर्माने के साथ भुगतान करना पड़ेगा. इस बीच मोदी सरकार ने ITR के एक बड़े नियम में बदलाव करते हुए ई- वेरिफिकेशन नियम में सख्ती लागू कर दी है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब ऐसे लोगों को ई- वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 30 दिन का समय दिया जाएगा.

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विभाग ने जारी किए आदेश

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ई- वेरिफिकेशन या आईटीआर-वी की हार्ड कॉपी जमा करने की समयावधि को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है, जो 1 अगस्त से लागू हो गया है. इस संबंध में विभाग द्वारा 29 जुलाई को समयावधि में बदलाव की अधिसूचना जारी की गई थी.

एक अगस्त या इसके बाद अपना आईटीआर दाखिल करने वाले टैक्स पेयर्स पर नए नियम लागू हो रहे हैं. CBDT द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार, अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा. आयकर कानूनों के अनुसार, यदि आईटीआर दाखिल करने के बाद अगर वैरिफाई नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा.

आईटीआर ई- वैरिफाई करने के तरीके

1.आधार OTP के माध्यम से
2. Net banking के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में login कर
3. बैंक अकाउंट नंबर के जरिए ईवीसी
4. डीमैट खाता संख्या के जरिए ईवीसी
5. बैंक एटीएम के जरिए ईवीसी
6. सीपीसी, बेंगलुरु को डाक के जरिए ITR-V की साइन कॉपी भेजकर

आधार के जरिए आईटीआर ई-वेरीफाई करने का तरीका

1. अपने ई-फाइलिंग खाते के एक्सेस के लिए https://www.incometax.gov.in पर जाएं.

2. क्विक लिंक के तहत ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन सेलेक्ट करें.

3. इसमें आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP का उपयोग करके वेरिफाई करना सलेक्ट करें. फिर ई-वेरिफाई स्क्रीन पर क्लिक करें.

4. आधार ओटीपी स्क्रीन पर चेक किए गए ‘आधार डिटेल को वेरिफाई करने के लिए सहमत हूं’ को सलेक्ट करें. फिर आधार ओटीपी जेनरेट करें पर क्लिक करें.

5. अपने आधार-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए 6 अंकों के OTP को एंटर करने के बाद मान्य (Validate) पर क्लिक करें.

6. याद रखें कि यह ओटीपी सिर्फ 15 मिनट के लिए वैलिड है. आपको सही ओटीपी दर्ज करने के लिए तीन मौके दिए जाएंगे.

7. अब सक्सेस मैसेज और ट्रांजेक्शन आईडी वाला पेज आएगा. आगे इस्तेमाल के लिए ट्रांजेक्शन आईडी को संभाल कर रखें. आपने फाइलिंग पोर्टल पर जो ई-मेल और मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक कंफर्मेशन मैसेज भी भेजा जाएगा.

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