रेलवे का नया नियम लागू, अब पास धारक भी प्रीमियम ट्रेनों में कर सकेंगे आरामदायक सफर

नई दिल्ली | रेलवे में नौकरी करने वाले कर्मचारियों और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली यात्रा सुविधाओं का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने के लिए अपनी पास पात्रता तक ही सीमित रहने की मजबूरी नहीं होगी। यात्री थोड़ा अतिरिक्त किराया देकर अपनी श्रेणी अपग्रेड करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने प्रिविलेज पास (PP), पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लिमेंट्री पास (PRCP) और विडो पास (WP) धारकों को राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में उच्च श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दे दी है।

Railway Pass Rules

इसके लिए यात्रियों को पूरा टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अपनी पात्रता वाली श्रेणी और चुनी गई उच्च श्रेणी के किराए का अंतर ही देना होगा। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के लोग लाभान्वित होंगे।

मिलेगा फायदा

  • प्रिविलेज पास (PP): सेवारत रेलवे कर्मचारियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों को मिलने वाला यात्रा पास।
  • पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लिमेंट्री पास (PRCP): सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा।
  • विडो पास (WP): दिवंगत रेलवे कर्मचारियों के पात्र परिजनों को जारी किया जाने वाला पास।

नियमों की उलझन

रेलवे पास नियमों के तहत प्रीमियम ट्रेनों में अतिरिक्त भुगतान करके उच्च श्रेणी में सफर करने को लेकर स्पष्टता नहीं थी। रेलवे बोर्ड ने कमर्शियल डायरेक्टोरेट से विचार-विमर्श के बाद नियमों की स्थिति साफ कर दी है। अब पास धारकों को निर्धारित किराया अंतर चुकाकर अपग्रेड का विकल्प मिलेगा।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) को पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और HRMS के ई-पास मॉड्यूल में जरूरी बदलाव करने को कहा है। बोर्ड के अनुसार, नया निर्देश पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर से जुड़े पुराने आदेशों की जगह लागू होगा।

ऐसे मिलेंगे तीनों पास

प्रिविलेज पास सेवारत कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार मिलता है। वहीं, कम से कम 20 साल की नियमित सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी PRCP के पात्र होते हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स इन पास के लिए HRMS पोर्टल या संबंधित रेलवे कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विडो पास के लिए पात्र परिवार के सदस्यों को संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है।

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Sanjukta Pandit
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मेरा नाम संयुक्ता पंडित है. मै हरियाणा ई खबर में बतौर एडिटर के पोस्ट पर लगभग 4 सालों से काम रही हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगो तक ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द से जल्द अपडेट करूं और न्यूज़ में कोई व्याकरण की गलती न हो.