चंडीगढ़ | 28 दिसंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप ‘सी’ सेवा नियम, 1984 में संशोधन के बारे में स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी प्रदान की गई है. नए नियमों को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप ‘सी’ सेवा (संशोधन) नियम, 2024 के नाम से जाना जाएगा.
12वीं पास रहेगी शैक्षणिक योग्यता
संशोधन के मुताबिक, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू) (पुरुष) और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अब किसी भी स्ट्रीम में 10+2 रहेगी. वर्तमान विभागीय सेवा नियमों के तहत, एमपीएचडब्ल्यू पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता विज्ञान स्ट्रीम के साथ 10+2 होनी चाहिए.
मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि अब नियम अधिसूचित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीबन 700 पदों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को आग्रह पत्र भेजा जाएगा.
करीबन 700 पदों पर होगी भर्ती
आग्रह पत्र मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. MPHW पदों के लिए नए नियमों में संशोधन हो चुका है. नए नियम संशोधित होने के बाद अब लगभग 700 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए आयोग को सरकार आग्रह पत्र भेजेगी. आग्रह पत्र मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आगे की प्रक्रिया को शुरू करेगा.
