चंडीगढ़ | पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ की तरफ से हरियाणा सरकार (Haryana Govt) को बड़ा झटका दिया गया है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से पीजीटी गणित भर्ती प्रभावित हुई है. हाईकोर्ट ने PGT गणित के 315 पदों की भर्ती को लेकर सिंगल बेंच के फैसले के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया है.
सिंगल बेंच ने रद्द किया परिणाम
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ को बताया कि 8 जनवरी 2024 को एकल बेंच ने पीजीटी गणित के 315 पदों के लिए हुई विषय ज्ञान परीक्षा के 6 अक्टूबर 2023 को जारी परिणाम को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था. एकल बेंच का कहना था कि विषय ज्ञान परीक्षा (Subject Knowledge Test) के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट (Screening Test) का रिजल्ट जारी करते हुए विभिन्न श्रेणियों की अलग मेरिट सूची बनाई गई है, जो सही नहीं है.
प्रमिला ने दायर की थी याचिका
नियुक्ति के लिए फाइनल परिणाम के वक़्त ही इस प्रकार श्रेणियों के मुताबिक परिणाम जारी किया जा सकता है. एकल बेंच ने यह आर्डर महेंद्रगढ़ निवासी प्रमिला की याचिका पर जारी किया था. प्रमिला ने स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को रद्द करने की मांग उठाई थी. प्रमिला ने बताया था कि उसे पीजीटी गणित के लिए विषय ज्ञान परीक्षा के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया.
कम अंक वालों कों किया गया सेलेक्ट
सामान्य/ अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में ज्यादा अंक प्राप्त करने के बाद विज्ञापनों में शामिल गलत शर्तों की वजह से स्क्रीनिंग टेस्ट में उसे सेलेक्ट नहीं किया गया. प्रमिला ने बीसी (बी) श्रेणी में 100 में से 41.85 अंक प्राप्त किए थे और फिर भी उसका चयन नहीं किया गया, मगर सामान्य श्रेणी में जिनके अंक 38.04 थे, उनका चयन कर लिया गया है.
फिर से बनाई जाए लिस्ट
कमीशन की अपील को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि पहले अनारक्षित वर्ग की लिस्ट बनाई जाएगी, जो मेरिट के मुताबिक होगी. इसमें सभी श्रेणी के आवेदकों को शामिल किया जाएगा. इसके बाद, कैटगरी वाइज लिस्ट तैयार की जाएगी और पदों के चार गुना आवेदकों को स्किल टेस्ट (Skill Test) के लिए बुलाया जाएगा. इस प्रकार यह पूरी भर्ती प्रभावित हो गयी है.
