हरियाणा: ग्रुप C और D पदों की सीधी भर्ती के लिए सरकार बनाएगी नए नियम, यह बदलाव भी होंगे लागू

चंडीगढ़ | आगामी 5 मई को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन होगा. इस बैठक में ग्रुप C और D के पदों की सीधी भर्ती के लिए नए नियमों को मंजूरी दी जाएगी. बता दें कि ये नियम पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों पर बनाए जा रहे हैं. इन आदेशों की अनुपालना करते हुए और नए CET से पहले, इन नियमों को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा. इन्हें “हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया नियम 2025” का नाम दिया जाएगा.

CM Nayab Singh Saini

भर्ती के लिए बनेंगें नियम

ग्रुप C और D के जिन पदों की सीधी भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा की जाएगी, उनके लिए यह नए नियम बनाए जाएंगे. प्रदेश सरकार के सभी विभागों और सरकारी संस्थानों के अधिकारी, ग्रुप C के खाली पदों की जानकारी तय फॉर्मेट व सेवा नियमों के अनुसार आयोग को भेजेंगे. इसके अलावा, ग्रुप D के खाली पदों की जानकारी मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएगी. यह जानकारी मिलने के बाद आयोग द्वारा इन पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा.

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विज्ञप्ति में होगी पूरी जानकारी

इस विज्ञप्ति में परीक्षा का सिलेबस, स्किल या रिटन एग्जाम की प्रक्रिया, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि की जानकारी दी जाएगी. इसके बाद उम्मीदवारों से CET स्कोर और मेरिट के आधार पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. किसी भी उम्मीदवार को CET के पहले या बाद में मिले अंक, रिजल्ट आने की तारीख से 3 साल तक मान्य रहेंगे. यदि इस अवधि में कोई उम्मीदवार भर्ती के लिए तय ऊपरी आयु सीमा को पार कर लेता है, तो वह उस पद के लिए आयोजित होने वाले लिखित या स्किल टेस्ट में शामिल नहीं हो पाएगा.

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Nisha Tanwar
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