चंडीगढ़ | हरियाणा के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पाने का अवसर है. राष्ट्रीय साधन-सह-पात्रता छात्रवृत्ति योजना (NMMS) के तहत इस बार प्रदेश के 2337 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा. चयनित छात्रों को नौवीं से बारहवीं कक्षा तक 4 साल के लिए हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. यह राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी.
एससीईआरटी गुरुग्राम की ओर से जारी पत्र के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2026 से शुरू होगी. विद्यार्थी 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि छात्रवृत्ति परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें
योजना के लिए विद्यार्थी का हरियाणा के सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालय में आठवीं कक्षा में पढ़ना जरूरी है. साथ ही सातवीं कक्षा भी ऐसे ही विद्यालय से उत्तीर्ण की होनी चाहिए. अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3 लाख 50 हजार रुपये से कम होनी चाहिए. आवेदन में विद्यार्थी का नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करनी होगी. आरक्षित श्रेणी का प्रमाणपत्र स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप होना जरूरी है.
सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का होगा चयन
छात्रवृत्ति के लिए चयन जिला स्तर पर निर्धारित कोटे और मेरिट के आधार पर किया जाएगा. जारी जानकारी के मुताबिक, बीसी-ए वर्ग को 16 प्रतिशत, बीसी-बी को 11 प्रतिशत, एससी को 20 प्रतिशत और दिव्यांग वर्ग को 3 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. जिलावार कोटे में यमुनानगर को सबसे अधिक 271 सीटें मिली हैं. इसके बाद हिसार में 170, गुरुग्राम में 134, कैथल और कुरुक्षेत्र में 132-132 तथा करनाल में 127 विद्यार्थियों का चयन होगा.
अंबाला में 104, भिवानी और रोहतक में 100-100, फतेहाबाद में 106, सोनीपत में 105 और सिरसा में 107 सीटें निर्धारित हैं. वहीं, फरीदाबाद में 32, पंचकूला में 54 और चरखी दादरी में 58 विद्यार्थियों का कोटा है.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
डीएमएस सुमित मान के अनुसार, इच्छुक विद्यार्थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और एससीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति भी अपलोड करनी होगी. पात्रता और आवेदन से संबंधित विस्तृत निर्देश विवरण पुस्तिका में उपलब्ध हैं.
आधिकारिक वेबसाइट: bseh.org.in और scertharyana.gov.in
हेल्पलाइन नंबर: 0124-4066243
