अंबाला | हरियाणा के अंबाला से कैथल के बीच लंबे समय से अधूरे सड़क निर्माण को लेकर अब नई समयसीमा सामने आई है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बताया है कि इस सड़क परियोजना का काम मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद प्रोजेक्ट की स्थिति एक बार फिर अदालत के सामने रखी जाएगी. हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल 2027 को तय की है. उस दौरान NHAI को सड़क पर हुए काम की ताजा स्थिति से अदालत को अवगत कराना होगा.
चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है. अंबाला-कैथल मार्ग की खराब स्थिति और निर्माण में लगातार हो रही देरी को लेकर हाई कोर्ट ने जनहित में स्वतः संज्ञान लिया था.
स्थिति है खराब
मामले में यह आरोप सामने आया था कि अंबाला से कैथल के बीच सड़क का बड़ा हिस्सा खराब स्थिति में है. निर्माण कार्य करीब तीन साल से अधूरा होने की बात भी अदालत के सामने रखी गई थी. यात्रियों की परेशानी के साथ टोल वसूली का मामला भी सुनवाई के दौरान उठा. शिकायत में सवाल उठाया गया कि सड़क की स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद इस मार्ग पर वाहन चालकों से टोल लिया जा रहा है.
NHAI ने बताई डेडलाइन
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया था कि संबंधित सड़क का निर्माण NHAI के माध्यम से किए जाने की संभावना है. इसके बाद अदालत ने प्राधिकरण को मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए थे. NHAI की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने अदालत को बताया कि मौजूदा परियोजना के तहत सड़क को मजबूत करने का काम किया जा रहा है. इस काम को मार्च 2027 तक पूरा करने की समयसीमा तय की गई है.
