जांच के घेरे में आई HKRN के तहत की गई नियुक्तियाँ, अब हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

चंडीगढ़ | प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) की स्थापना की गई है, जिसके जरिए उम्मीदवारों को विभागों में अनुबंध आधार पर  नियुक्तियां दी जाती है. फिलहाल, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्तियां जांच के घेरे में आ चुकी है. कल यानी मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को कोर्ट के फैसलों के उल्लंघन में ऐसी नियुक्तियां करने के लिए अवमानना याचिका पर एक नोटिस जारी किया है.

Haryana Kausal Rojgar Nigam HKRN

हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करते हुए दी गई नियुक्ति

जस्टिस हरकेश मनुजा ने जगबीर मलिक द्वारा दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य प्राधिकारियों ने हाई कोर्ट द्वारा जारी सामान्य निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करते हुए यह नियुक्ति दी है. याचिका में ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है. हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और एचकेआरएनएल के सह अध्यक्ष विवेक जोशी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमित खत्री को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट के साथ- साथ सुप्रीम कोर्ट भी बार- बार सार्वजनिक रोजगार में तदर्थवाद को रोकने के लिए निर्देश जारी कर रहा है, ताकि संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां की जा सके. हाई कोर्ट को बताया गया है कि 13 अगस्त 2004 को सज्जन सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य नामक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक सामान्य निर्देश जारी किया था.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में अब गर्मी दिखाएगी अपने तेवर, गर्म हवाओं और लू चलने का अलर्ट जारी

HKRN के माध्यम से लिया गया निर्णय

इस निर्देश के तहत, हरियाणा सरकार और उसके सभी विभागों के पदाधिकारियों को परियोजना कार्यों या निर्दिष्ट अवधि के कार्यों को छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति करने पर रोक लगा दी गई थी. याचिका के मुताबिक हरियाणा सरकार ने एचकेआरएन के जरिये लाखों स्वीकृत पदों को भरने का फैसला किया है.

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ताक पर रखते हुए विज्ञापन जारी

HKRN के तहत, प्राथमिक शिक्षकों (पीआरटी), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी), स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी), जूनियर इंजीनियरों (जेई), फोरमैन, लैब तकनीशियन, रेडियोग्राफर और स्टाफ नर्स आदि सहित विभिन्न पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. याची पक्ष ने दलील दी है कि हाई कोर्ट के साथ- साथ सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से पारित निर्णयों को ताक पर रखते हुए कॉन्टैक्ट के आधार पर लाखों स्वीकृत पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है.

Avatar of Deepika Bhardwaj
Deepika Bhardwaj
View all posts

मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.