हरियाणा: ग्रुप सी और डी भर्ती के लिए बने नियम, सीईटी अंकों के आधार पर 10 गुना उम्मीदवार होंगे शॉर्टलिस्ट

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है. ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक राहत भरी खबर है. सरकार ने नियमों को लेकर हाईकोर्ट में अधिसूचना भी जमा करवा दी है. हाई कोर्ट की तरफ से भर्ती के लिए नियम बनाने के आर्डर दिए गए थे.

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परीक्षा के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट

अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा हेतु 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा. यानी कि ग्रुप सी CET पास करने वाले उम्मीदवारों में से 10 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. ग्रुप डी पदों के उम्मीदवारों से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होने से पहले उनकी इच्छा पूछी जाएगी कि वे नियुक्ति के इच्छुक है, अथवा नहीं. शिक्षण पदों (समूह- सी) के मामले में आयोग सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा, जो पद (ग्रुप सी) के सेवा नियमों/ इडेंटिन विभाग के निर्देशों के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए जरूरी शतों को पूरा करते हैं.

आपत्तियों पर होगा विचार

कमीशन कौशल या लिखित परीक्षा में उपस्थित होने से पहले पात्र अयोग्य उम्मीदवारों की लिस्ट बनाएगा और उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा ताकि कोई भी अयोग्य उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्दिष्ट टाइम के अंदर उस पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर पाये. आयोग द्वारा समयबद्ध तरीके से आपत्तियों पर विचार किया जाएगा और अगर उम्मीदवारों की शिकायत वास्तविक पाई जाती है, तो उसका समाधान करेगा.

अगर विज्ञापन के मुताबिक, पद के लिए आवेदन करने वाले अंतिम उम्मीदवार के सीईटी अंक एक से ज्यादा उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो कट ऑफ सीईटी अंकों पर ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने पदों के लिए आवेदन किया है, ये आयोग द्वारा विज्ञापित पद के लिए कौशल या लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे. विभिन्न नामकरण के पदों की जरूरत मिलने पर, मगर समान शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान के साथ, आयोग इस शर्त के साथ एक सामान्य कौशल या लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम होगा कि पद के लिए वितरण/ आवंटन कामयाब उम्मीदवारों द्वारा दिए गए योग्यता- आधारित (मेरिट आधारित) ऑप्शन पर होगा.

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इतने अंक लाना अनिवार्य

अगर पदों के लिए आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों की संख्या बताई गयी संख्या सीमा से कम है, तो आयोग अन्य पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कह सकता है. इसके लिए वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित करके तिथि बढ़ा सकता है. सीईटी परीक्षा में सामान्य श्रेणी की उम्मीदवारों को 50% अंक, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक लेने अनिवार्य रहेंगे. आयोग लिखित कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर संबंधित श्रेणियों में चयन, अनुशंसा और वेटिंग लिस्ट के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट बनाएगा. ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.