चंडीगढ़ | पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी मिलने में समय लग रहा है तो इस दौरान आर्थिक मदद मिलना युवाओं के लिए राहत की बात हो सकती है। हरियाणा में ऐसे ही शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकार की ओर से हर महीने भत्ता देने की तैयारी है। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। बता दें कि हरियाणा सरकार की सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर से शुरू होंगे।

इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। योजना में मिलने वाली राशि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय की गई है। पूरी जानकारी के लिए विस्तार से अंत तक पढ़िए…
मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
- 1,200 रुपये प्रतिमाह: 12वीं पास और 10वीं के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से दो साल का प्रमाणपत्र या डिप्लोमा करने वाले पात्र युवा।
- 2,000 रुपये प्रतिमाह: ग्रेजुएशन या उससे अधिक पढ़ाई करने वाले तथा 12वीं के बाद निर्धारित तीन वर्षीय प्रमाणपत्र या डिप्लोमा कोर्स पूरा करने वाले पात्र उम्मीदवार।
शर्त भी जरूरी
आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता भी योजना में तय श्रेणियों के अनुरूप होनी जरूरी है।
उम्मीदवार का हरियाणा के किसी रोजगार कार्यालय में लगातार कम से कम तीन साल से पंजीकरण होना चाहिए। वर्ष 2026-27 के लिए इसकी गणना 1 नवंबर 2026 को आधार मानकर होगी। ऐसे में हाल ही में रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने वाले युवा आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
परिवार की आय
योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी सभी स्रोतों से सालाना आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं है। इसमें पति या पत्नी की कमाई भी शामिल होगी। इसलिए आवेदन से पहले रोजगार पंजीकरण, उम्र और पारिवारिक आय से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर लेना जरूरी है।