हरियाणा में सप्ताहांत के लॉक डाउन के आदेश लिए वापिस, जाने अब क्या होंगे दिशानिर्देश

चंडीगढ़ | पिछले सप्ताह कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री ने हरियाणा में शनिवार- रविवार यानी 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी जब तक कोविड 19 को लेकर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले द्रुत गति से बढ़ थे हैं. परन्तु अब हरियाणा सरकार ने इस संदर्भ में नया फरमान निकाला है.

Lockdown

जाने क्या है नया फरमान?

सप्ताहांत के लॉकडाउन को घोषणा के बाद से ही छोटे दुकानदार व व्यवसायियों का रूख इसके विरोध में नजर आ रहा था. परन्तु अब हरियाणा सरकार ने इस सप्ताहांत के लॉकडाउन को खत्म कर सप्ताह के शुरुआती 2 दिन यानी सोमवार व मंगलवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है जो भी केवल शहरी क्षेत्रों पर लागू होगा. सप्ताह के बाकी दिनों में वे बाधारहित अपना कार्य जारी रख सकेंगे. अतः इस फैसले से छोटे दुकानदार व रेहडी वालों को कुछ निजात तो अवश्य मिलती नजर आ रही है.

शनिवार- रविवार को खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल

सोमवार- मंगलवार के लोकडाउन के बाद अब शनिवार- रविवार को शॉपिंग मॉल, बार इत्यादि सभी सेवाएं लोगों को मिल सकेंगी. क्योंकि सरकारी व निजी कर्मचारियों को सप्ताहांत के बन्द से काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वे उन्हीं दिनों में फ्री होते हैं. अतः अब प्रदेश सरकार ने उनके हित मे फैसला लेते हुए नए आदेश जारी कर दिए हैं जो अगले दिशानिर्देशों के न आने तक लागू रहेगें.

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