दुर्घटना में अब मृत्यु या अपंग होने पर हरियाणा सरकार देगी एक लाख रुपए, जानिए योजना

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार के द्वारा आज एक बड़ी घोषणा की गई है जी हां साथियों डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में अपंग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसको सरकार का हरियाणा सरकार की तरफ से एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. आपको बता दें  दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में होनी आवश्यक है. इस योजना का लाभ पाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई है. अब अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है. सिर्फ एक बात का ध्यान जरूर रखना है की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले व्यक्ति इसके अंदर शामिल नहीं किए जाएंगे.

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इस योजना के लिए एक अन्य शर्त भी रखी गई है. वह व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वह हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए. आपको बता दें कई बार दुर्घटना होने पर परिवार का अनमोल रत्न खो जाता है और कई बार परिवार को आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ता है. ऐसे में परिवार को हरियाणा सरकार के द्वारा एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता काफी मदद देगी. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आज एक ट्वीट किया गया है. जिसमें बताया गया “डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना” का उद्देश्य प्रदेश के 18 वर्ष से 17 वर्ष के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है.

इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर हरियाणा सरकार की ओर से एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा में रोजाना अनेक सड़क दुर्घटनाएं और अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं. जिसमें कई बार व्यक्ति विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है. कई बार घर में मुख्य आदमी की मृत्यु होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होती है. इसी को काबू में करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा एक नई पहल की गई है.

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