चंडीगढ़ | हरियाणा में नए राशन डिपो खोलने की कवायद तेज हो गई है. अब 500 राशनकार्डों पर एक राशन डिपो खोला जाएगा और इनमें से 33% डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. राशन डिपो के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य किया गया है. कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव जे गणेशन ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश- 2022 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है.

इस अधिसूचना में निर्देश दिए गए हैं कि राशन डिपो के लिए कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ ही कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है. आवेदक की आयु 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए. गांव- शहर के जिस क्षेत्र में राशन डिपो खोला जाना है, उसी संबंधित क्षेत्र के निवासी आवेदन कर सकेंगे.
वहीं, पहले से राशन डिपो संचालित कर रहे डिपोधारक के निकट संबंधी अर्थात माता-पिता, पति-पत्नी, बेटा-बेटी, भाई-बहन, पौत्र- पौत्री, जेठ- जेठानी, देवर- देवरानी, भाभी या अविवाहित ननद, पंच- सरपंच, नगरपालिका समिति, नगर परिषद् और नगर निगम के सदस्यों को राशन डिपो अलॉट नहीं किया जाएगा.
इस तरह मिलेगा आरक्षण का लाभ
यदि राशन डिपो धारक या उसका निकट संबंधी बाद में सरपंच, पंच या स्थानीय निकायों में सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसका राशन डिपो रद्द कर दिया जाएगा. नए नियमानुसार प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक राशन डिपो महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा.
शहरी क्षेत्रों में रोस्टर वार्डवार तैयार किया जाएगा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह गांवों के नामों के अनुसार वर्णानुक्रम में तैयार किया जाएगा. उचित मूल्य की दुकान की रिक्तियों का रोस्टर तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद शहरी वार्डों को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा. रोस्टर में प्रत्येक तीसरी रिक्ति महिला आवेदकों के लिए आरक्षित की जाएगी.
इन महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता
- एसिड अटैक महिलाएं, विधवा
- महिला स्वयं- सहायता समूह
- तलाकशुदा या एकल माता
- अनूसूचित जाति महिला, पिछड़ा वर्ग की महिला
- सामान्य प्रवर्ग की महिला
बेहतर काम का मिलेगा इनाम
राशन डिपो धारक 60 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा. हालांकि, अच्छा कार्य करने वाले राशन डिपो संचालकों को 65 साल की उम्र तक राशन डिपो चलाने का अधिकार दिया जाएगा. 55 साल से पहले मृत्यु की स्थिति में उसके किसी वारिस को अनुकंपा आधार पर राशन डिपो अलॉट कर दिया जाएगा. इसके लिए 3 महीने के भीतर डेथ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा.