हरियाणा में सरकारी नौकरी के नियमों में बदलाव, CET स्कोर रहेगा 3 साल तक वैध

चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से ग्रुप C और D के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है. इससे पहले इस भर्ती के लिए नियम बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों की स्वीकृति ली जाएगी. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भर्ती नियम बनाने के लिए निर्देशित किया था.

HSSC

नियम में बदलाव 

इन निर्देशों की पालना करते हुए और नए सीईटी से पहले इन नियमों को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा. इन नियमों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती प्रक्रिया) नियम 2025 का नाम दिया जाएगा. हरियाणा सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों और सरकारी संगठनों के मुख्य ग्रुप सी के खाली पदों के लिए अपनी मांगें संबंधित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में HSSC को पेश करेंगे.

विज्ञापन में होगी जानकारी

ग्रुप डी पदों के लिए मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएंगी. हरियाणा सरकार के कंट्रोल में विभागों और सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने पर भर्ती के लिए उपलब्ध पदों को आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा. साथ ही, विज्ञापित पदों के लिए पाठ्यक्रम, कौशल और लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया/ तरीका और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की लास्ट डेट भी दी जाएगी.

इलेक्ट्रॉनिक रूप से मांगे जाएंगे आवेदन

विज्ञापन जारी होने पर, आयोग सीईटी अंकों/ एचटेट योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट लिस्ट के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन मांगेगा, ताकि यह पता चल पाये कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल या लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहते हैं या नहीं. पहले या किसी बाद के प्रयास में किसी आवेदक की तरफ से प्राप्त सीईटी अंक सीईटी के परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध हैं.

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शैक्षिक योग्यता के बारे में उम्मीदवार की डिग्री विज्ञापित पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित कट ऑफ अंतिम तिथि के बाद वैध होगी. अगर उक्त परीक्षा के लिए फाइनल रिजल्ट शैक्षणिक संस्थान द्वारा अंतिम तिथि/ कटऑफ तिथि से पहले आधिकारिक तरीके से घोषित किया जाता है.

30 दिन में शिकायत का निपटारा

आवेदक को दस्तावेजों की जांच के समय ऐसे दस्तावेज पेश करने होंगे. आरक्षण लाभ के लिए सर्टिफिकेट की वैधता विज्ञापन की अंतिम तिथि पर विचार की जाएगी. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उम्मीदवारों की शिकायतों का निपटारा 30 दिन में किया जाएगा. ग्रुप सी के टीचर कैडर मामले में आयोग भर्ती करने वाले संगठनों/ सरकार के सेवा नियमों/ निर्देशों में निर्धारित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अपेक्षित शतों को पूरा करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा.

10 गुना उम्मीदवार होंगे शॉर्ट लिस्ट

HSSC द्वारा सिर्फ समान शैक्षणिक योग्यता और समान वेतनमान वाले पदों का कॉमन टेस्ट लिया जाएगा. मुख्य परीक्षा के लिए ग्रुप सी में विज्ञप्ति कुल पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. आयोग की तरफ से उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया जाएगा. आपत्ति के बाद उत्तर की सत्यता का निर्णय एक्सपर्ट कमेटी द्वारा किया जाएगा.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.