हरियाणा CET नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, नियमों पर उठे सवाल; मांगा सरकार से जवाब

चंडीगढ़ | हरियाणा में ग्रुप सी व डी की सरकारी नौकरी के लिए CET को अनिवार्य किया गया है. फिलहाल, इसके लिए आवेदन भी चल रहें है. बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) के नियमों को चुनौती दी जा चुकी है.

HSSC Panchkula

हरियाणा सरकार से जवाब तलब

इस मामले में विशेष तौर पर सीईटी परीक्षा- 2024 में निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा का उल्लेख किया गया है, जिस पर हरियाणा सरकार से जवाब माँगा गया है. कैथल निवासी एक नाबालिग अभ्यर्थी प्रभजीत सिंह ने इस याचिका को दायर किया है. उम्मीदवार ने यह दावा किया है कि उसे सिर्फ उम्र की 33 दिन की कमी होने की वजह से परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया है, जबकि वह सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी कर रहा था.

जरूरी शर्त पूरी कर रहा आवेदक

प्रभजीत सिंह ने अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2023 में दसवीं और वर्ष 2025 में बारहवीं कक्षा की परीक्षा पास की है, जिससे वह सीईटी परीक्षा के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता (10 जमा 2) को पूर्ण करता है. इसके बाद भी, हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर 2024 को सीईटी के लिए जारी पालिसी और 26 मई 2025 की विज्ञप्ति के तहत यह शर्त दी है कि जिस आवेदक की उम्र निर्धारित न्यूनतम सीमा (18 वर्ष) से कम है, वह आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होगा.

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नियुक्ति से पहले पूरी कर लेगा 18 साल की उम्र

याचिकाकर्ता ने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 (संशोधित 2023 ) के मुताबिक किसी भी सरकारी सेवा में एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है. चूंकि, सीईटी सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और चयन की प्रक्रिया (मुख्य परीक्षा एवं नियुक्ति) जुलाई 2025 के बाद ही संभावित हैं, इसलिए याचिकाकर्ता को आवेदन की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि वह नियुक्ति से पहले 18 साल की उम्र पूरी कर लेगा.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.