चंडीगढ़ | हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) के चेयरमैन पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आयोग के चेयरमैन नंदलाल शर्मा के निधन के बाद 23 जुलाई 2026 से यह पद खाली है. अब हरियाणा ऊर्जा विभाग ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. बिजली अधिनियम- 2003 के तहत चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार को इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से जुड़े मामलों का पर्याप्त ज्ञान और क्षमता होना जरूरी है.

चेयरमैन किसी अन्य पद पर कार्यरत नहीं रह सकता. नियुक्ति होने के बाद कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष का होगा. हालांकि, 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कोई व्यक्ति इस पद पर नहीं रह सकेगा.
हित नहीं होना चाहिए
चेयरमैन पद के लिए 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह फिक्स्ड वेतन निर्धारित किया गया है. यदि नियुक्त व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहा है तो पेंशन की राशि के अनुसार वेतन में कटौती का प्रावधान रहेगा. आवेदन करने वाले उम्मीदवार को यह जानकारी देनी होगी कि उसका स्वयं या किसी फर्म, कंपनी, संस्था अथवा रिश्तेदार के नाम पर बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण या सप्लाई से जुड़ा कोई हित तो नहीं है. इसके अलावा बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन, बिजली क्षेत्र की मशीनरी या संबंधित पेशेवर सेवाओं में किसी तरह के हित की जानकारी भी देनी होगी.
देनी होगी पूरी प्रोफाइल
उम्मीदवारों को आवेदन के साथ नाम, उम्र, जन्मतिथि, वर्तमान पद, शैक्षणिक योग्यता और पहले संभाले गए पदों की जानकारी देनी होगी. संबंधित क्षेत्र में अनुभव का प्रमाण-पत्र भी देना होगा. इसके अलावा घोषणा- पत्र के जरिए यह बताना होगा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं. यदि किसी मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है या किसी अदालत ने दोष सिद्ध किया है तो उसका पूरा विवरण भी आवेदन में देना अनिवार्य होगा.