हरियाणा में पटाखे जलाने की समय- सीमा निर्धारित, सिर्फ इतने टाइम कर पाएंगे आतिशबाजी

गुरुग्राम | हरियाणा में त्योहारी सीजन पर आतिशबाजी करने के शौकीन लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. राज्य में दिवाली पर्व के अवसर पर पटाखे जलाने के लिए समय- सीमा निर्धारित की गई है. लगातार बढ़ रहे वायु प्रदुषण को रोकने के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और चंडीगढ़ प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

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समय- सीमा निर्धारित

गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाई गई है. यह पाबंदी 22 अक्टूबर से अगले साल 31 जनवरी तक रहेगी. इस दौरान बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री और पटाखे जलाने पर रोक रहेगी. हालांकि, ग्रीन पटाखे जलाने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी.

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गुरुग्राम और फरीदाबाद में दिवाली पर्व और गुरुपर्व के दिन रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं. इसी तरह से क्रिसमिस यानि 25 दिसंबर से एक दिन पहले रात को 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकती है. वहीं, नए साल पर भी रात 11:55 से साढ़े 12 बजे तक आतिशबाजी कर सकेंगे.

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चंडीगढ़ में ग्रीन पटाखों की अनुमति

चंडीगढ़ की बात करें तो यहां सिर्फ दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति दी गई है. यहां पटाखों की बिक्री के लिए 12 जगहों पर 96 अस्थाई स्टॉल लगाए जाएंगे. सिर्फ इन्हीं जगहों पर पटाखे बिक्री की इजाजत रहेगी. अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यहां 29 अक्टूबर से पटाखों की बिक्री शुरू होगी.

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