1 से ज़्यादा PAN कार्ड रखने वालों को भरना पड़ सकता है 10 हज़ार तक का जुर्माना

आपको बता दें कि PAN एक यूनिक नंबर होता है और दो लोग या दो कंपनियों के पैन नम्बर कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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दूसरे पैन कार्ड को अभी करे सरेंडर

अगर आपके पास गलती से एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो आप एक PAN कार्ड को तुरंत सरेंडर कर दें। किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसने से कहीं बेहतर है कि जल्द से जल्द अतिरिक्त पैन से मुक्ति पा लें।

ऐसे करे सरेंडर के लिए आवेदन

एक से ज्यादा पैन को सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए NSDL की वेबसाइट या ऑफिस में जाकर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data पर क्लिक करें। इस फॉर्म को भरकर जमा करें और अन्य पैन कार्डो से मुक्ति पाए।

इस फॉर्म में जो पैन नम्बर आप जारी रखना चाहते हैं, उसे टॉप पर मेंशन कर दें और बाकी बचे पैन की जानकारी फॉर्म में आइटम नंबर 11 में भर दें। इसके अलावा जिस पैन को कैंसल करवाना है, उसकी कॉपी फॉर्म के साथ लगा दें।

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