अब 50 हजार की बजाय 30 हजार तक की प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण

पंचकूला । हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण के कानून में बड़ा संशोधन किया है. प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में अब 50 हजार रुपए नहीं बल्कि 30 हजार रुपए तक की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा. इस संशोधन को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और ऐलनाबाद उपचुनाव के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने इस संशोधन को लागू करने के लिए चुनाव आयोग से इजाजत मांगी है. प्रदेश के युवा लंबे समय से इस कानून की मांग कर रहे थे लेकिन वेतन की सीमा से उन्हें बड़ा झटका लगेगा.

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स्टार्टअप या छोटी कंपनियों को 2 साल की छूट

• जो कर्मचारी पहले से ही कार्यरत हैं उन पर इस कानून का कोई असर नहीं होगा. सरकार ने,भी उधोगपतियों को जानकारी देने के लिए तीन महीने का समय दिया है. तीन महीने बाद 30 हजार वेतन सीमा तक जो भी नई नियुक्ति होगी , उसमें हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देना होगा.

• कंपनियों को अपना डेटा सरकार के ‘हम’ पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इस कानून के दायरे में वे सभी प्राइवेट कंपनियां, इंडस्ट्री, ट्रस्ट, फर्म आदि आएंगे, जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं.

• नई छोटी कंपनियों या स्टार्टअप को सरकार ने दो साल की मोहलत प्रदान की है. दो साल पूरे होने के बाद इन्हें भी 75% आरक्षण प्रदेश के युवाओं को देनी होगी.

विधेयक पर उधोगपतियों ने पहले जताई थी आपत्ति

विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले कई ग्रुपों में उधोगपतियों से बातचीत की गई थी. फिर विधेयक को लेकर कई उधोगपति असंतुष्ट नजर आए थे. उनका कहना था कि अधिक वेतन स्किल्ड कर्मचारियों को दिया जाता है , ऐसे में हमें बाहर के लोगों को भर्ती करने की भी मंजूरी दी जाएं.

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