पानीपत | हरियाणा के पानीपत जिले (Panipat District) में प्रशासन ने 15 जून तक धान की रोपाई करने पर रोक लगा दी है. इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी वीरेंद्र दहिया ने बताया कि अगर कोई भी किसान 15 जून से पहले धान की रोपाई करता हुआ पाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. संबंधित विभाग उनकी फसल को भी नष्ट कर सकता है और इसका खर्च भी किसान से लिया जाएगा.
संयुक्त टीमें पुलिस बल के साथ करेंगी निगरानी
सरकार द्वारा भूजल बढ़ाने के प्रयास में यह पाबंदियां लगाई गई हैं. ग्राम सचिव, पटवारी और कृषि अधिकारी की संयुक्त टीमों को पुलिस बल के द्वारा संबंधित खेतों में पहुंचकर फसल को नष्ट करवाने की हिदायत दी गई है. डीसी ने जानकारी दी कि जिले में लगभग 90,000 हेक्टेयर की जमीन पर धान की रोपाई और बिजाई होती है. किसानों को हिदायत दी जाती है कि 15 जून तक धान की रोपाई न करें.
समय से पहले रोपाई पर होगी सख्त सजा
इन प्रावधानों को अमल में लाने के लिए कृषि विभाग द्वारा टीमें गठित की गई हैं. यह टीमें कृषि अधिकारी एवं कृषि विभाग के नेतृत्व में खेतों में जाकर निरीक्षण करने का काम करेंगी. जो किसान इन मामलों में उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, उन पर जुर्माना लगाने और सजा देने का प्रावधान है. समय से पहले धान की रोपाई जल संकट को बढ़ाने का काम कर रही है. डीसी ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान नैतिकता के तौर पर 15 जून के बाद ही खेतों में धान की रोपाई के लिए पानी छोड़ें.
