चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा किसानों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय समय- समय पर लिए जाते रहते हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर से सरल पोर्टल पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों के लिए 6 श्रेणी के सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. जो किसान इच्छुक हैं, वह 8 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तक इनके लिए आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
सब्सिडी पर मिलेंगे पंप
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा सोलर वॉटर पंपिंग स्कीम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. किसानों को सिंचाई के लिए सौर जल पंपिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान योजना के तहत कुल लागत पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है. इसके तहत, किसान 3 HP से 10 HP सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं.
जरूरी दस्तावेज
- फैमिली आईडी
- जमीन की फर्द या इंतकाल
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट की फोटो कॉपी
योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- उसके नाम पर कृषि भूमि की फर्द/जमाबंदी होनी चाहिए.
- उसके नाम पर बिजली आधारित पंप न हो.
- आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र आइडी होनी चाहिए.
- आवेदक के परिवार के नाम पर पहले से कोई सोलर कनेक्शन ना हो.
ऐसे करें आवेदन
जो इच्छुक किसान इस योजना के आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आधिकारिक वेबसाइट hareda.gov.in के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया के दौरान जो दस्तावेज अपलोड करने को कहा जाए उन्हें अपलोड करके अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर पंप की क्षमता, पम्प का प्रकार और कम्पनी का चयन करना होगा. सम्बंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच करने के बाद किसान को योजना का लाभ दे दिया जाएगा.
