हरियाणा से कांग्रेस विधायक मामन खान की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नूंह | हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को बृजमंडल यात्रा के दौरान भड़की धार्मिक हिंसा मामले में गिरफ़्तार किए गए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. कांग्रेस विधायक को आज 2 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद CJM जोगेंद्र सिंह के समक्ष कोर्ट में पेश किया गया था जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बता दे मामन खान अब नूंह जेल में बंद रहेंगे.

Maman Khan MLA Nuh

कोर्ट में आज दोनों पक्षों के बीच आधे घंटे तक बहस हुई जिसके बाद CJM जोगेंद्र सिंह ने अपना फैसला सुनाया. पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने कोर्ट में कांग्रेस विधायक मामन खान (MLA Maman Khan) पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. कहा कि कांग्रेस विधायक अपने दर्ज बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं जिससे जांच पूरी करने में परेशानी हो रही है.

कोर्ट में शिकायत के बाद एसआईटी ने विधायक पर IPC की धारा 180 (कानूनी रूप से आवश्यक होने पर एक लोक सेवक को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना) के तहत मामला दर्ज किया है.

यह भी पढ़े -  नूंह में 32 करोड़ की लागत से बनेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, MDA का बड़ा प्लान

3 महीने की हो सकती है सजा

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 180 के तहत यदि कोई अपने द्वारा किए गए किसी बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है. इस धारा के तहत आरोपी व्यक्ति को 3 साल की सजा और 500 रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है.

कांग्रेस विधायक के खिलाफ 4 केस दर्ज

  • नूंह हिंसा में कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ 149, 150, 148 और 137 नंबर की FIR दर्ज की गई है.
  • इनमे 307, 395, 397, 348, 148, 149, 323,436 IPC की धाराएं लगी हैं.
  • कोर्ट में शिकायत के बाद SIT ने विधायक के खिलाफ IPC की धारा 180 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है.
Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.