चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं के हित में बड़ा फैसला किया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने वाली या इसमें पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को किसी दूसरी सरकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा. उनकी पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.
कुछ लोगों की ओर से महिलाओं के बीच यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना में पंजीकरण कराने के बाद दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा. उन्होंने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया.
आय सीमा बढ़ी
उनके मुताबिक लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने से किसी महिला को दूसरी सरकारी योजनाओं के तहत मिल रही सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होगी. सरकार ने योजना में पात्रता के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है. पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया जा रहा है. इससे पहले की तुलना में अधिक महिलाएं योजना के दायरे में आ सकेंगी. इसके लिए सरकार जल्द ही नया पंजीकरण पोर्टल शुरू करेगी. पोर्टल खुलने के बाद पात्र महिलाएं योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगी.
हर महीने आर्थिक सहायता
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार ने पहले बजट में योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. अब तक करीब 10 लाख महिलाओं के खातों में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है. दूसरे बजट में योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
