चंडीगढ़ | हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड के संदर्भ में चर्चा में आए राकेश उर्फ पंपू की सुरक्षा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं. न्यायमूर्ति नीरजा के. कलसन की कोर्ट ने 3 सितंबर को राकेश की आपराधिक रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि जब भी उसे हरियाणा की किसी अदालत में पेशी के लिए ले जाया जाए, उसके वाहन के साथ पर्याप्त संख्या में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं.
राकेश उर्फ पंपू इस समय करनाल जेल में बंद है. वह थाना बहालगढ़, जिला सोनीपत में 27 फरवरी 2025 को दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 109(2), 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज है.
करनाल जेल में बंद है राकेश
राकेश की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमन पाल ने अधिवक्ता जपसेहज सिंह के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुशील भारद्वाज ने कोर्ट में पक्ष रखा. याचिका में राकेश की ओर से 5 दिसंबर 2017 की घटना का उल्लेख किया गया. बताया गया कि उस समय उसे अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था. इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी थी. हमले में राकेश को तीन गोलियां लगी थीं.
इस घटना के संबंध में राजस्थान के बूंदी जिले के कोतवाली बूंदी थाने में एफआईआर नंबर 585 दर्ज की गई थी. इसके बाद राकेश ने सुरक्षा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था. उस समय भी कोर्ट ने पेशी के दौरान उसे पर्याप्त सशस्त्र सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे.
जताई थी आशंका
राकेश की मौजूदा याचिका में हालिया अंकित बालियान हत्याकांड का भी हवाला दिया गया. याचिका में कहा गया कि मामले में आर्यन और सत्यम नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सुमित और मोहित के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की जानकारी सामने आई है. राकेश के वकील ने कोर्ट को बताया कि शामली के पुलिस अधीक्षक ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि राकेश को इस हत्याकांड की जांच में शामिल किया जाएगा. इसी के आधार पर राकेश ने आशंका जताई थी कि उसे प्रोडक्शन वारंट के जरिए जेल से उत्तर प्रदेश ले जाया जा सकता है और वहां उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है.
