अंबाला | भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने पदोन्नति नियमों को बदल दिया है. सहायक वाणिज्य प्रबंधक (ACM) के पद के लिए अब वरिष्ठता का मूल्यांकन होगा. इससे पहले रेलवे ने प्रमोशन के लिए परीक्षा लेने की तैयार की थी. बाकायदा इस बारे में रेलवे कर्मचारियों से ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए थे, जबकि दूसरी ओर मुख्य वाणिज्यिक/ टिकट पर्यवेक्षक (सीसीटीसी) के लिए परीक्षा करवाने के आदेश जारी किए गए है.
इससे रेल कर्मचारियों में रोष देखने को मिल रहा है. उनका कहना है कि एक विभाग होने के बाद भी दो पदोन्नति के लिए दो अलग- अलग नियम क्यों बनाए जा रहे हैं, जबकि एसीएम की पदोन्नति के लिए भी पहले परीक्षा का ऑप्शन दिया गया था.
कर्मचारियों ने आवाज बुलंद करना किया शुरू
ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि उस व्यक्ति को अधिकारी का पद मिल जाएगा, जिसे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है और ज्ञानवान व्यक्ति अपने पुराने कर्मचारी के पद पर ही कार्यरत रहेगा. ऐसे में कर्मचारियों ने इसके विरुद्ध आवाज बुलंद करनी शुरु कर दी है. वो जल्द ही रेलवे की दो बड़ी यूनियनों एनआरएमयू और यूआरएमयू से भी विचार विमर्श करने की तैयारी में हैं, ताकि दो अलग नियमों के कारण होने वाली समस्या का समाधान किया जा सके.
रेलवे बोर्ड ने दिया आर्डर
रेलवे की तरफ से वरिष्ठता के आधार पर तीन फरवरी को लेटर जारी किया गया है. इसमें बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि संगठित सेवा वाले सभी विभागों में समूह बी पदों के लिए 70 प्रतिशत पदोन्नति के लिए सभी कर्मी जोकि पात्र हैं और जो चयन के लिए स्वेच्छा से आते हैं. उन्हें बिना किसी संख्या व सीमा के विचार में लिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, समूह बी पदों के मामले में वरिष्ठता के आधार पर ओरल इंटरव्यू और सेवा अभिलेख के मूल्यांकन के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा. अधिकारी की सराहनीय रिपोर्ट को भी पदोन्नति के नियम में शामिल किया जाएगा.
नार्थ रेलवे के आदेश
रेलवे में सीसीटीसी की वैकेंसी को भरने के लिए 10 प्रतिशत एलडीसीई कोटा यानी ग्रेड पे/ पे लेवल के तहत मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इसके लिए कर्मचारियों की पात्रता तय की गयी है. इसके तहत, 75 प्रतिशत प्रमोशन कोटे के तहत की जाएगी. पदोन्नति के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी का स्नातक होना अनिवार्य है. उसकी आयु सीमा 40 वर्ष से कम होनी चाहिए. इसके लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा पास करने वाले कर्मचारियों का मौखिक तौर पर इंटरव्यू भी होगा.
रेलवे द्वारा जारी होते हैं प्रमोशन के ऑर्डर
अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक नवीन कुमार का कहना है कि प्रमोशन को लेकर जो भी आर्डर जारी होते हैं, वो रेलवे बोर्ड द्वारा होते हैं. इसमें ग्रेड पे के अनुसार, कुछ पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा ली जाती है और कुछ पदों पर सीनियारिटी लिस्ट का आंकलन किया जाता है. इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होती है. किसी प्रकार की कोई धांधली होने की कोई भी संभावना नहीं होती.
