चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने ग्रुप C के जिन ग्रुपों का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया था, उनमें चयनित उम्मीदवारों और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी. इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं के पूरे डाटा की मांग की गयी है.
25 अप्रैल को हुआ पुनर्विचार
हाईकोर्ट का कहना है कि सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंकों के लाभ के साथ और बिना सीईटी में कितने अंक मिले थे, उनकी पूरी जानकारी प्रदान की जाए. हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार के एक जिम्मेदार अफसर का हलफनामा भी दायर करने के लिए कहा गया है. इन पुनर्विचार याचिकाओं पर गत 25 अप्रैल को सुनवाई हुई थी.
16 मई को होगी अगली सुनवाई
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया है. खंडपीठ द्वारा अगली सुनवाई के लिए 16 मई 2025 की तिथि तय की गयी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी. फिलहाल, सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया गया है. ऐसे में पहले हाई कोर्ट को पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसके बाद आगे कार्यवाही होगी. इसके लिए सभी की निगाहें टिकी हुई है. अब देखने यह है कि कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई में क्या निर्णय लिया जाएगा.
