चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से 14 जून, 2025 को ग्रुप सी पदों का जो परिणाम संशोधित किया था, उस परिणाम पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. यानि कि HSSC द्वारा जारी किए गए रिवाइज्ड रिजल्ट पर कोर्ट लिस्ट लगा दिया है. इसकी वजह से कोई भी जॉइनिंग नहीं हो पाई है.
डबल बेंच में हो रही मामले की सुनवाई
पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्रों के मामले में हाईकोर्ट के एक निर्णय के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने यह परिणाम रिवाइज किया था. हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने भी पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्रों के वजह से उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. इस निर्णय को भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. एचपीएससी की तरफ से इस फैसले पर अपील दायर की गयी है. इस अपील पर डबल बेंच में सुनवाई जारी है.
14 जून को जारी परिणाम पर रोक लगाने का आग्रह
पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र के कारण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो परिणाम संशोधित 14 जून, 2025 को जारी किया था, उसकी वजह से पहले से चयनित और नियुक्त उम्मीदवारों में से जिनकी कैटेगरी बदल गई थी या जो मेरिट सूची से बाहर हो गए थे, उनमें से कुछ ने याचिका दायर कर 14 जून, 2025 के संशोधित परिणाम पर रोक लगाने का आग्रह किया था.
7 जुलाई को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने इस रिजल्ट पर रोक लगाते हुए इस मामले की सुनवाई एचपीएससी की तरफ से दायर अपील के साथ करने का आदेश जारी किया है. ऐसे में इन याचिकाओं की अपील पर अब 07 जुलाई 2025 को सुनवाई की जाएगी.
