अब प्रॉपर्टी लेन- देन में नहीं होगी परेशानी, हरियाणा सरकार ने 9 कॉलोनियों को किया वैध

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश की 9 और अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है. शहरी स्थानीय निकायों की हद से बाहर स्थित कॉलोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के दायरे में आती हैं. इन कॉलोनियों को नियमित करने के विषय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया.

Faridabad City Home Ghar Colony

वैध कॉलोनियां

7.17 एकड़ क्षेत्रफल में फैली चरखी दादरी जिला के भैरवी की अवैध कॉलोनी को वैध घोषित किया गया. इसी प्रकार 36 एकड़ क्षेत्रफल में फैली चरखी दादरी के ढाणी फोगाट के प्रेम नगर को भी नियमित घोषित कर दिया गया है. 20 एकड़ के लगभग क्षेत्र में फैली हुई सोनीपत के गोहाना की एकता कॉलोनी और देवीपुरा कॉलोनी एक्सटेंशन, सोनीपत के बैयांपुर में बसी मोहन नगर कॉलोनी तथा हरसाना कलां की रोज वैली स्कूल कॉलोनी को भी वैध किया गया है.

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यह कॉलोनियां भी हुई नियमित

साढ़े 28 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में फैली रेवाड़ी जिला के चांदपुर में सरस्वती विहार को सरकार द्वारा नियमित किया गया है. झज्जर के सराय औरंगाबाद की जेबीजी बिल्डकॉन और शांति विहार कॉलोनियों को भी वैध किया गया है. अब इन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त की जा सकेगी.

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Nisha Tanwar
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