चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से विभिन्न HKRN के विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट- 2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गयी है. सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट- 2 के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा अवधि को 30 सितम्बर 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया है.
जारी हुआ लेटर
इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और उनकी नौकरी सुरक्षित हो गयी है. मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की तरफ से इस बारे में एक लेटर जारी किया गया है. इस लेटर के अनुसार, इन सभी काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा अवधि 30 सितम्बर 2025 तक बढ़ा दी गयी है. सरकार की तरफ से पहले इन कर्मचारियों की सेवा अवधि 01 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे.
कर्मचारियों को राहत
सरकार के इस फैसले से इन कर्मचारियों को राहत मिलेगी और सभी कर्मचारी अपना काम सुचारू रूप से कर पाएंगे. सेवा अवधि बढ़ाने से उनकी नौकरी सुरक्षित हो चुकी है. ऐसे में सरकार का यह फैसला काफी सराहनीय है. यह कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्य कर रहे हैं.
