चंडीगढ़ | सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं का निपटारा करने को कहा गया है. यह मामला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की पिछले सीईटी से संबंधित भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है. हाईकोर्ट द्वारा आयोग की अपील खारिज कर दी गयी थी. इसके पश्चात, कुछ याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर कर दी थी.
29 अगस्त को हुआ निपटारा
दूसरी तरफ कुछ याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिकाएं दायर कर दी. डबल बेंच की ओर से इसकी सुनवाई पर भी रोक लगा दी गयी थी. फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने बीती 29 अगस्त को विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिकाओं का निपटान करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह ऑर्डर
- हाई कोर्ट की विद्वान खंडपीठ ने उक्त निर्णय और आदेश द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं के निर्णय तक अवमानना? कार्यवाही को रोक दिया है.
- हमें सूचना दी गई है कि समीक्षा याचिकाओं पर दिनांक 05.09.2025 को 10:28:31:15 बजे सुनवाई तय है.
- हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह उक्त तिथि पर समीक्षा पाचिकाओं पर सुनवाई करे और उन पर निर्णय दे.
- समीक्षा याचिका के फैसले के बाद, हम उच्च न्यायालय में अनुरोध करते हैं कि अवमानना? याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो.
- विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है.
- लंबित आवेदन, अगर कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा.
