चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है. बता दे कि हरियाणा में अब सरकारी विभागों में केवल दसवीं पास युवा चालक नहीं बन पाएंगे. अब वाहन चालक बनने के लिए उम्मीदवार का बारहवीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है.
12 साल पुराना नियम
यही नहीं, दसवीं या बारहवीं में एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य रहेगा. अन्यथा, ग्रेजुएशन में हिंदी अवश्य होनी चाहिए. राज्य सरकार की ओर से 12 साल पुराने हरियाणा अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (ग्रुप- ग) सेवा नियम में परिवर्तन कर दिया है.
आदेश जारी
योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस बारे में आदेश जारी कर दिया है. प्रमोशन, प्रतिनियुक्ति या ट्रांसफर के मामलों में भी दसवी- बारहवीं में संस्कृत या हिंदी या फिर स्नातक में हिंदी होना अनिवार्य होगा. ऐसे में अब सिर्फ दसवीं पास उम्मीदवार ड्राइवर नहीं बन पाएंगे.
