चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने राज्य के अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. दरअसल, सरकार ने सरकारी नौकरियों में आयु छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. हालांकि, लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार विर्मश किया जा रहा था. अब सरकार ने निर्णय लेते हुए हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है.
दी जाएगी छूट
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अग्निवीरों को Group B और Group C श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा.
पहले ही मिल चुका है आरक्षण
इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया था. इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था. इस नोटिफिकेशन की कापी सभी जिलों के डीसी, विभागों के प्रमुखों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को भेज दी गई थी. नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को Group B की नौकरियों में 1%, Group C में 5 %, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा.
