चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की तरफ से चालक पदों की भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तों में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित के लक्ष्य से अपने सभी विभागों में ग्रुप C चालकों के लिए समान (कॉमन) सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी कर दिया गया है. मुख्य सचिव द्वारा लेटर जारी करके 31 दिसंबर तक प्रारूप नियमों पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गयी हैं.
लागू होंगे नियम
प्रस्तावित नियम ‘हरियाणा ग्रुप- सी चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2025’ के नाम से जाने जाएंगे और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे. ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, चालक पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तय हुई है. अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार की तरफ से समय- समय पर निर्धारित नियमों के मुताबिक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
होना चाहिए सर्टिफिकेट
चालक पद पर सीधी भर्ती अथवा स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति के जरिये नियुक्त सभी अभ्यर्थियों के पास 10 जमा दो या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. उनके पास कम से कम तीन साल पुराना वैध लाइट या हैवी परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस हो तथा निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा.
नियुक्ति के किसी भी माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय अथवा उच्च स्तर पर हिंदी विषय पास होना चाहिए. प्रारूप नियमों के अनुसार, चालक पद के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी. संबंधित विभाग के सेवा नियमों के मुताबिक लाइट/ हैवी वाहन चलाने की दक्षता परीक्षा (स्किल टेस्ट) भी ली जाएगी.
