नई दिल्ली | मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद NEET-SS 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड से जुड़ी 3 अगस्त की अधिसूचना वापस ले ली है. अदालत के निर्देश के बाद अब याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को दोबारा पंजीकरण कर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा. एमसीसी ने जारी नोटिस में बताया कि यह फैसला रिट याचिका (सिविल) संख्या 11097/2026, सुनील एवं अन्य बनाम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी में 5 अगस्त को दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को NEET-SS 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन कर भाग लेने की अनुमति दी है. कमेटी ने कहा कि अदालत की टिप्पणियों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने 3 अगस्त की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है.
NEET SS उम्मीदवारों को राहत
नई समय- सारिणी के अनुसार, सभी उम्मीदवारों के लिए इस्तीफा (Resignation) पोर्टल 7 अगस्त को शाम 4 बजे तक खुला रहेगा. वहीं, दूसरे राउंड के लिए नया पंजीकरण और चॉइस फिलिंग 9 अगस्त को सुबह 10 बजे से फिर शुरू होगी. उम्मीदवार संशोधित शेड्यूल एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन का मौका
दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में यह अहम बदलाव किया गया है. अब पात्र अभ्यर्थियों को दूसरे राउंड में दोबारा आवेदन करने और अपनी पसंद के संस्थान व कोर्स का चयन करने का अवसर मिलेगा. दूसरे राउंड के लिए संशोधित काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है.