हरियाणा में जल्द पंचायत चुनाव होने के आसार, हाई कोर्ट में अब इस तारीख को होगी सुनवाई

चंडीगढ़ | हरियाणा में पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. पहले कोरोना महामारी और अब पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण चुनावों में एक साल की देरी हो चुकी है. लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई के बीच पंचायत चुनाव जल्द ही होने के आसार बन रहे हैं.

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मंगलवार, 8 फरवरी को हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट में आरक्षण के प्रावधानों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने याची पक्ष से दायर याचिकाओं पर जवाब मांगा. याची पक्ष का जवाब न मिलने पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि पहले वह इस मामले में अपना जवाब दायर करें, जिसके बाद ही मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी. कोर्ट की ओर से याची पक्ष को समय देते हुए हरियाणा पंचायत चुनाव की सुनवाई को अगले सप्ताह तक स्थगित कर दिया.

हरियाणा सरकार चुनाव के लिए तैयार

हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से एक अर्जी दायर कर कहा गया है कि वह राज्य में चुनाव करवाने को तैयार है, सरकार हाईकोर्ट की अनुमति का इंतजार कर रही है. सरकार की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है. पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधान को हाई कोर्ट में करीब 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है. पंचायत चुनाव को लेकर अगले हफ्ते फिर हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई से कोई बड़ा फैसला आने की संभावना है.

बता दें कि हरियाणा में 22 जिला परिषदों, 142 ब्लाक समितियों और 6205 पंचायतों के पंच- सरपंचों के लिए चुनाव जल्द ही होने हैं. इसमें जिला परिषदों के 416 सदस्यों, ब्लाक समितियों के 3002 सदस्यों और सरपंचों के लिए 6205 पंचायतो के लिए होने है.

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