हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों की होगी जॉइनिंग, 5 साल से कम सेवा देने वाले अस्थाई कर्मचारियों पर गिरी गाज

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइन करने के आदेश जारी हो चुके है. इसके साथ ही 5 साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया गया है. यदि पद रिक्त नहीं हैं तो पहले आए अस्थायी कर्मचारियों को पहले हटाया जाएगा.

OFFICE

मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों को इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं. पहले ये कर्मचारी जिला उपायुक्तों या मंडलायुक्तों के कार्यालय में कार्यरत थे और  कर्मचारियों की तरफ से निरंतर विभाग आवंटन की मांग की जा रही थी, जिसे अब हरियाणा सरकार ने पूरा कर दिया है.

इस प्रकार मिलेगी नियुक्ति

  1. नवनियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को उस पद और जिले में कार्यभार ग्रहण करने की आज्ञा दी जाएगी, जहां मानव संसाधन विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति हुई है. निदेशक मानव संसाधन विभाग हरियाणा की तरफ से विभागवार एवं जिलावार सूची सभी विभागाध्यक्षों को ईमेल से भेजी दी गई है. अगर पद पर पहले से ही आउटसोर्सिग नीति भाग- दो के तहत लगे ग्रुप डी स्तर के अनुबंधित कर्मचारी या HKRNL के जरिये तैनात लेवल एक कर्मचारी वा अन्यथा किसी ऐसे अनुबंधित कर्मचारी का कब्जा है, जो हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी संगठन में 15 अगस्त, 2019 से पहले शुरू में लगा था तो ऐसे कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा.
  2. ऐसे कर्मचारियों का मामला हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा प्रोसेस में लाया जाएगा. एचकेआरएनएल के जरिये शुरू में लगे अनुबंधित कर्मचारी को पहले आओ पहले पाओ’ के सिद्धांत को लागू करके कार्यमुक्त किया जाएगा, अर्थात सबसे ज्यादा अवधि तक लगे अनुबंधित कर्मचारी को सबसे पहले कार्यमुक्त किया जाएगा.
  3. सभी विभागों को यह सूचना भी दी गई है कि सभी नव पदस्थापित ग्रुप डी कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के समय दिनांक 10.12.2024 के समसंख्यक अनुदेशों का सख़्ती से अनुपालन किया जाए.
  4. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त ग्रुप डी कर्मचारियों की इन जानकारी को अपलोड करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि विभाग स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाए, जो दैनिक आधार पर पोर्टल पर कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों की समेकित जॉइनिंग रिपोर्ट अपलोड कर सके.
  5. ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जायेंगे. कृपया इन निदेशों को सभी संबंध के ध्यान में लाया जाए ताकि, इनका सख्ती से पालन हो सके.
यह भी पढ़े -  हरियाणा के मछली पालकों की हुई बल्ले- बल्ले, अब तय समय में मिलेगी सब्सिडी
Avatar of Deepika Bhardwaj
Deepika Bhardwaj
View all posts

मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.