चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कृषि विकास अधिकारियों की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश जारी किये गए हैं. इस भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट में कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों के सवाल पूछे गए. ऐसे में ये मामला पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया. हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई के बाद एडीओ की चल रही चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी है.
याचिकाकर्ताओं ने रखी यह मांग
अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर कों होगी. याचिकाकर्ताओं ने स्क्रीनिंग परिणाम को रद्द करने और प्रासंगिक सिलेबस के साथ परीक्षा को फिर से आयोजित करने या निगेटिव मार्किंग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हटाए गए नौ प्रश्नों की फिर से चेकिंग की मांग की है.
चयन की आगे की प्रक्रिया रहेंगी स्थगित
उन्होंने यह भी मांग की कि शॉर्ट लिस्टिंग के मानदंडों में थोड़ी ढील दी जाए या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अतिरिक्त रूप से शामिल किया जाए. रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद अदालत ने देखा कि प्रश्न सेट में ऐसी सामग्री शामिल थी जो भर्ती के उद्देश्य से जुड़ी हुई नहीं थी. ऐसे में चयन की आगे की प्रक्रिया स्थगित रहेगी.
