चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार में नौकरियों से जुड़ा एक बड़ा आदेश जारी किया गया है. दरअसल, अब प्रदेश में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लेकर बदलाव किया गया है. प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रुप- सी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं की बजाय 12वीं करने से संबंधित 31 जुलाई 2023 के आदेशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें.
विभागों को जारी किया नोटिफिकेशन
इस विषय में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों के चेयरपर्सन, प्रबंध निदेशकों, मंडल योग्यता अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 21 अप्रैल 2023 और 21 जुलाई 2023 को दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार ग्रुप- सी पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को मैट्रिक से बढ़ाकर 12वीं कर दिया गया था.
पत्र में दिए गए यह निर्देश
सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने सेवा नियमों में संशोधन कर संबंधित प्रशासनिक सचिव की स्वीकृति और एल.आर. से पुनरीक्षण के बाद गजट अधिसूचना जारी करें.
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया के लिए मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता नहीं है. सरकार की समीक्षा में सामने आया है कि कई विभागों ने अभी तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है. न तो उन्होंने अपने सेवा नियमों में कोई बदलाव किया है और न ही आवश्यक अधिसूचना जारी की है.
