चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की तरफ से पूर्व अग्निवीरों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है. सैन्य सेवा से लौटने पर हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी. पूर्व अग्निवीरों को द्वितीय और तृतीय श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी.
मुख्य सचिव ने जारी किये आदेश
इसके अतिरिक्त, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पांच वर्ष की छूट का लाभ दिया जाएगा. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है. सभी विभागों, बोर्ड- निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है. हरियाणा में अब तक कुल 7228 अग्निवीर भर्ती हुए हैं.
पहले बैच को मिलेगी 5 साल की छूट
वर्ष 2022- 23 के पहले बैच में 2227, 2023- 24 में 2893 और 2024- 25 में 2108 अग्निवीरों को सेलेक्ट किया गया है. इस प्रकार पहले बैच में शामिल 2227 अग्निवीरों को सैन्य सेवा से लौटने पर हरियाणा सरकार की नौकरियों में ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी. इससे काफी संख्या में पूर्व अग्निवीरों को लाभ मिलेगा.
