हरियाणा में 7 हजार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में बड़ी राहत, हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना अभी बाकी

चंडीगढ़ | हरियाणा में 7 हजार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (PHHC) की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. हाईकोर्ट के जस्टिस मौदगिल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आयोग का पर्सेन्टाइल फार्मूला एकदम सही है. HC का कहना है कि पर्सेन्टाइल में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है. सम-पर्सेटाइल फॉर्मूला एक ही वक़्त में बराबर अंकों की पूरी तरह से गणना करता है.

Punjab and Haryana High Court

हाई कोर्ट का विस्तृत फैसला आना अभी बाकी

हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी है तथा भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है. हालांकि, इस मामले में अभी हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना शेष है. इससे पहले इसी साल 14 मार्च को हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति पत्र जदेने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट आयोग के तथ्य से भी सहमत है, जिसमें HSSC द्वारा बताए गए चयन के मानदंड में ज्ञान परीक्षण, लिखित परीक्षा को 80 प्रतिशत वेटेज दिया गया था.

जबकि हर एक को 10 प्रतिशत वेटेज सामाजिक के लिए आर्थिक स्थिति और अतिरिक्त योग्यता के लिए है. इस आधार पर उम्मीदवारों को शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ- साथ शारीरिक माप परीक्षण में पहुंचने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके बाद जो भी योग्य थे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था.

याचिकाकर्ताओ ने लिखित परीक्षा की जाँच प्रक्रिया को दी थी चुनौती

राकेश सिहाग और अन्य की तरफ से दायर की गई याचिका में पुरुष और महिला दोनों कॉन्स्टेबलों के पदों पर नियुक्ति के बारे में दिसंबर 2020 के विज्ञापन को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में लिखित परीक्षा की जांच की प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जो उनके मुताबिक मूल्यांकन की सामान्यीकरण पद्धति (प्रतिशत सूत्र) को अपनाकर बदल दी गई थी, जिसके बारे में विज्ञापन में कुछ नहीं कहा है. सुनवाई के दौरान HC ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पेश हरियाणा की वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्रुति जैन ने दलील दी थी कि चयन मानदंड और मूल्यांकन की पद्धति में फर्क है और वर्तमान मामले में, चयन प्रक्रिया के मानदंडों को कोई चुनौती नहीं है. आयोग ने साफ कर दिया है कि पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल के पद के लिए चयन वैधानिक सेवा नियमों पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सख्ती से किया गया है, जिसका उल्लेख 31 दिसंबर, 2020 के विज्ञापन में है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस मौदगिल की एकल पीठ द्वारा की जा रही थी.

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